हॉर्स ट्रेडिंग: पूर्व सीएम रघुवर दास के खिलाफ PC एक्ट मामले में 10 जून तक फैसला सुरक्षित

6/7/2021 5:11:58 PM

 

रांचीः झारखंड मेंवर्ष 2016 के राज्यसभा चुनाव में कथित हॉस ट्रेडिंग मामले में सोमवार को रांची सिविल कोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई है। इस मामले में अनुसंधानकर्ता की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, एडीजी अनुराग गुप्ता और पूर्व मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अजय कुमार के खिलाफ पीसी एक्ट की धारा को जोड़ने की अर्जी अदालत में दी गई है।

सुनवाई के बाद न्यायिक दंडाधिकारी अनुज कुमार की अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा। अगर न्यायालय पीसी एक्ट को जोड़ने की अनुमति देती है, तो रघुवर दास और एडीजी अनुराग गुप्ता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कोर्ट ने इस मामले में 10 जून तक फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत में राज्य सरकार की तरफ से अपर लोक अभियोजक श्रद्धा जया टोप्पनो ने पक्षा। उन्होंने कहा कि मामले में अनुसंधानकर्ता द्वारा इकट्ठा किये साक्ष्य के मुताबिक पीसी एक्ट की धाराएं जुड़नी चाहिए।

गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, एडीजी अनुराग गुप्ता और पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार अजय कुमार के खिलाफ पीसी एक्ट (प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट) के तहत केस चलाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है। इस मामले में अनुराग गुप्ता और अजय कुमार को प्राथमिक अभियुक्त माना गया है, जबकि रघुवर दास को अप्राथमिक अभियुक्त बनाया गया है।

इन सभी पर आरोप है कि वर्ष 2016 के लोकसभा चुनाव के दौरान अनुराग गुप्ता और अजय कुमार ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के लिए कांग्रेस विधायक निर्मला देवी के पति योगेंद्र साव को रिश्वत देने की कोशिश की थी। उस वक्त वायरल एक वीडियो में रघुवर दास और अजय कुमार धुर्वा स्थित योगेंद्र साव के घर में भी गए थे। वीडियो में रघुवर दास सब ठीक कर देने की बात कह रहे थे, जिस वक्त का यह वीडियो है, उस वक्त योगेंद्र साव पुलिस की नजर में फरार चल रहे थे।

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Diksha kanojia