पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की हिरासत से जुड़े मामले में झारखंड HC सख्त, 4 हफ्ते में ED से मांगा जवाब
Saturday, Jan 04, 2025-11:29 AM (IST)
रांची: झारखंड उच्च न्यायालय ने बीते शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की उस याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का समय दिया, जिसमें उन्होंने अपनी हिरासत को चुनौती दी है।
उच्च न्यायालय ने ईडी को हलफनामे के लिए 4 हफ्ते का समय दिया है। दरअसल, रंजन ने रांची स्थित विशेष धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) अदालत द्वारा उनके खिलाफ लिए गए संज्ञान के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया है।
गौरतलब है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 2011 बैच के अधिकारी रंजन को पिछले साल चार मई को रांची में गिरफ्तार किया गया था। उन पर आरोप है कि उन्होंने रांची के बरियातू इलाके में सेना की 4.55 एकड़ जमीन की अवैध बिक्री में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।