रांची में सड़कों पर जाम की समस्या को लेकर झारखंड HC सख्त, नगर निगम को दिए निर्देश
Wednesday, Jul 10, 2024-11:42 AM (IST)
रांची : झारखंड हाईकोर्ट द्वारा बीते मंगलवार को रांची नगर निगम को मुख्य सड़कों हिनू, बिरसा चौक व लालपुर समेत शहर की अन्य सड़कों से फुटपाथ दुकानदारों और सब्जी विक्रेताओं को हटाने का आदेश दिया है।
बता दें कि हाईकोर्ट द्वारा यह निर्णय मुख्य सड़कों पर जाम लगने जैसी गंभीर समस्या को देखते हुए लिया गया है। रांची नगर निगम द्वारा इस मामले की जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से दी जाएगी। चीफ जस्टिस डॉ बीआर सारंगी और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने रांची नगर निगम को 15 जुलाई तक शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया है।
दरअसल, झारखंड हाइकोर्ट ने बीते मंगलवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि फुटपाथ दुकानदार और सब्जी विक्रेताओं को सड़क के किनारों से हटाने के लिए रांची नगर निगम ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर कार्य करेगी, ताकि सड़क पर जाम की समस्या का समाधान किया जा सके। इसी के साथ सुगम यातायात की व्यवस्था हो सकती है।
अदालत ने यह भी कहा कि फुटपाथ दुकानदारों और सब्जी विक्रेताओं के लिए सड़क के बजाए अन्य जगहों पर बसाने की वैकल्पिक व्यवस्था करें, जिससे सड़क पर चलने वाले लोगों को परेशानी न हो। अदालत ने लालपुर चौक के पास सब्जी विक्रेताओं के लिए कौन-सी जगह निर्धारित की गई, उसके बारे में नगर निगम के अधिवक्ता से जानकारी मांगी है। वहीं राजधानी में सड़कों पर वाहन लगाने और अपनी दुकान सजाने वाले लोगों पर भी कार्रवाई का निर्देश जारी किया है।