Dumka News: दहेज में मोटरसाइकिल न मिलने पर पत्नी को चढ़ा दिया मौत की सूली, अब Court ने सुनाई ये सजा
Friday, May 23, 2025-12:11 PM (IST)

दुमका: झारखंड में दुमका की एक अदालत ने दहेज हत्या के मामले में दोषी पति को आठ साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दुमका के द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रकाश झा की अदालत में तालझारी थाना कांड संख्या 63/2019 में गुरुवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई। सरकार की ओर से लोक अभियोजक चम्पा कुमारी और बचाव पक्ष की ओर से बहस सुनने के बाद न्यायालय ने मामले में तालझारी थाना क्षेत्र निवासी दोष सिद्ध आरोपी उमेश सिंह को भारतीय दंड विधान की धारा 304 (बी) के तहत आठ साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
दहेज में मोटरसाइकिल लाने के लिए प्रताड़ति करता था पति
लोक अभियोजक चम्पा कुमारी से मिली जानकारी के मुताबिक, देवघर जिले के रहने वाली महिला के पिता भागीरथ सिंह के लिखित बयान पर भारतीय दंड विधान की धारा 304 (बी) के तहत तालझारी थाना में कांड संख्या 63/2019 दर्ज की गयी थी। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, सूचक द्वारा अपनी पुत्री राखी कुमारी की कई साल पूर्व अपने सामर्थ्य के अधिक दान-दहेज देकर दुमका जिले के तालझारी थाना क्षेत्र निवासी उमेश के साथ पूरे धूमधाम से की थी। शादी के बाद उसकी पुत्री अपनी ससुराल में रहने लगी। ससुराल में कुछ दिनों तक ठीक-ठाक रहने के बाद दहेज लोभी पति उमेश सिंह मायके से मोटरसाइकिल लाने के लिए राखी को प्रताड़ति करने लगा। लेकिन राखी असमर्थता जताती रही। इसी बीच 18 अगस्त 2019 को पति ने उसकी हत्या कर दी। पुत्री की अचानक मृत्यु की सूचना मिलते ही सूचक भागीरथ सिंह अपने परिवार के अन्य परिजनों के साथ पुत्री की ससुराल तालझारी आया तो अपनी पुत्री को मृत पाया।