High Court ने सहायक लोक अभियोजकों की बहाली प्रक्रिया का विज्ञापन रद्द होने पर मांगा जवाब

4/18/2022 6:25:16 PM

 

रांचीः झारखंड उच्च न्यायालय में सहायक लोक अभियोजक की बहाली प्रक्रिया रद्द करने के खिलाफ दायर याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने पूछा कि किन परिस्थितियों में विज्ञापन रद्द कर लिया गया है।

हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ. एसएन पाठक की अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार को अलग से काउंटर एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया गया है। मामले की सुनवाई अब 1 मई को होगी।

हाईकोर्ट में प्रार्थी राकेश कुमार और विमल कुमार झा की ओर से सहायक लोक अभियोजक बहाली रद्द किए जाने के खिलाफ याचिका दाखिल की गयी है। प्रार्थियों ने अपनी याचिका में कहा कि बहाली प्रक्रिया रद्द किया जाना गलत है।

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Diksha kanojia