High Court ने सीबीआई को दिया निर्देश- न्यायाधीश हत्या मामले में व्हाट्सऐप प्रमुख को बनाया जाए पक्षकार

3/26/2022 11:11:59 AM

रांचीः झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को निर्देश दिया कि वह पिछले साल एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की हत्या के मामले में इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सऐप के प्रमुख को पक्षकार बनाए।

मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने केंद्रीय एजेंसी को मामले में व्हाट्सऐप प्रमुख को पक्षकार बनाने के लिए कहा और फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी को नोटिस जारी किया। पीठ न्यायाधीश की मृत्यु के बाद उच्च न्यायालय द्वारा स्वत: संज्ञान लेकर शुरू की गई एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश 49 वर्षीय उत्तम आनंद को 28 जुलाई 2021 को जॉगिंग के दौरान एक ऑटोरिक्शा ने टक्कर मार दी थी।

सीबीआई के वकील ने अदालत को सूचित किया कि जांच एजेंसी ने मामले में गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों के व्हाट्सऐप चैट विवरण मांगे थे, लेकिन व्हाट्सऐप प्रमुख ने सुरक्षा और गोपनीयता नीतियों का हवाला देते हुए उस तक पहुंच प्रदान करने से इनकार कर दिया। इसके बाद पीठ ने कंपनी को मामले में एक प्रतिवादी के रूप में शामिल करने का आदेश दिया, ताकि उच्च न्यायालय के समक्ष मामले में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। मामले को एक सप्ताह के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

Content Writer

Diksha kanojia