झारखंड High Court में सीएम नौकरशाहों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर हुई सुनवाई

5/19/2022 5:52:21 PM

 

रांची: खनन लीज व शेल कंपनी मामले में झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के न्यायालय ने मुख्यमंत्री लीज प्रकरण में रांची उपायुक्त छवि रंजन द्वारा दुबारा से जो काउंटर हलफनामा दाखिल किया गया था उसे कोर्ट ने मानने से इनकार किया। क्योंकि उपायुक्त छवि रंजन का क्रिमिनल इतिहास है।

हाईकोर्ट का कहना है कि क्या एक चार्ज शीट व्यक्ति राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर सकता है क्या। जिसपर न्यायालय 24 मई को अपना निर्णय देगी। वहीं आज की सुनवाई आस्थगित कर गया क्योंकि सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट को जानकारी दी कि हमने एक एसएलपी याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाल रखा है जिसपर संभवतः कल सुनवाई है। बता दें कि 17 मई के हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है वही मेरिट पर बहस होनी थी वो भी नही हो पाया क्यों कि एसएलपी फाइल हो रखा है।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल, महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने कोर्ट के समक्ष बहस की। ईडी की ओर से वरीय अधिवक्ता तुषार मेहता और सीबीआई की ओर से एएसजआई प्रशांत पल्लव एवं अधिवक्ता पार्थ जालान ने हाईकोर्ट में पक्ष रखा। मुख्यमंत्री की ओर से वरीय अधिवक्ता मुकुल रोहतोगी और हाईकोर्ट के अधिवक्ता अमृतांश वत्स कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुए।

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Diksha kanojia