पूर्व MLA ममता देवी को हजारीबाग केस में हाईकोर्ट से मिली बेल, रामगढ़ मामले पर 31 मार्च को होगी सुनवाई

3/27/2023 2:38:59 PM

रांची: रामगढ़ की पूर्व विधायक ममता देवी को गोला गोलीकांड के दो अलग-अलग मामलों में मिली सजा को चुनौती देने वाली क्रिमिनल अपील पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ममता देवी को हजारीबाग केस में जमानत मिल गई है जबकि रामगढ़ केस में सुनवाई के लिए 31 मार्च की तिथि निर्धारित की गई है।

ये भी पढ़ें- झारखंड में IED विस्फोट में एक बुजुर्ग महिला की मौत, माओवादी ग्रामीणों को बना रहे हैं निशाना
ये भी पढ़ें- CM हेमंत सपरिवार पहुंचे दिउड़ी मंदिर, माथा टेक मां दुर्गा का लिया आशीर्वाद


ममता देवी को हजारीबाग मामले में मिली जमानत
दरअसल, एक मामले में 13 दिसंबर 2022 को उन्हें 5 साल की सजा मिली थी। वहीं दूसरे मामले में 4 जनवरी 2023 को हजारीबाग की विशेष कोर्ट ने गोला गोलीकांड के चौथे मामले में ममता देवी और भाजपा नेता राजीव जायसवाल को 2-2 साल की सजा सुनाई थी। इन्हीं दोनों सजा को चुनौती देते हुए ममता देवी की ओर से हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई है। इसी हजारीबाग मामले पर उन्हें जमानत मिली है अभी रामगढ़ केस पर 31 मार्च को सुनवाई होगी। जब तक रामगढ़ वाले मामले पर फैसला नहीं आ जाता तब तक ममता देवी जेल में रहेंगी।

ये भी पढ़ें- झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी आज मोरहाबादी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष करेगी सत्याग्रह
ये भी पढ़ें- ईस्ट जोन जूनियर प्रतियोगिता: झारखंड की महिला एवं पुरुष टीम ने लहराया जीत का परचम

एमपी-एमएलए कोर्ट ने भी ममता देवी को दोषी करार दिया था

बता दें कि बीते 8 दिसंबर को विधायक ममता देवी समेत 13 लोगों को एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कुमार पवन की अदालत ने दोषी करार दिया था। इसके बाद सभी को न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेपी केंद्रीय कारा भेज दिया गया था और सजा के बिंदु पर 12 दिसंबर की तिथि निर्धारित की थी। ​​​​​​इन लोगों में गोला गोलीकांड में दोषी करार ममता देवी, राजीव जायसवाल, कुंवर महतो, दिलदार अंसारी, जागेश्वर भगत, यदु महतो, मनोज पुजहर, कोलेश्वर महतो, लाल बहादुर महतो, बासुदेव प्रसाद, आदिल इनामी, अभिषेक कुमार सोनी और सुभाष महतो के खिलाफ सजा के बिंदु पर फैसला सुनाया जाएगा। 

Content Editor

Khushi