मोदी उपनाम मामला: अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करने की अवधि बढ़ाई

10/21/2021 2:50:34 PM

 

रांचीः झारखंड उच्च न्यायालय ने मानहानि के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के आदेश को बुधवार को 7 दिसंबर तक बढ़ा दिया। मानहानि का यह मामला उनके खिलाफ कथित तौर पर “सभी चोरों के नाम में मोदी क्यों लगा होता है” कहने के लिए दायर किया गया था।

मामले को रद्द करने की गांधी की याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति एस के द्विवेदी ने अंतरिम आदेश को यह कहते हुए बढ़ा दिया कि मामले की सुनवाई 7 दिसंबर को फिर से होगी। गांधी ने समन जारी करने और रांची जिला अदालत द्वारा उनके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने को चुनौती दी थी। प्रदीप मोदी नाम के एक अधिवक्ता ने उनके खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। उच्च न्यायालय ने फरवरी 2020 में कांग्रेस नेता को अंतरिम राहत प्रदान की थी और आदेश दिया था कि उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाए। गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनावों के लिए प्रचार के दौरान कथित तौर पर कहा था कि “सभी चोरों के नाम में मोदी क्यों लगा होता है।”

वहीं जिला अदालत ने अधिवक्ता द्वारा दायर मामले का संज्ञान लिया और गांधी को व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से पेश होने के लिए समन जारी किया। गांधी ने आदेश को चुनौती देते हुए झारखंड उच्च न्यायालय का रुख किया। कांग्रेस नेता ने कहा है कि उनके द्वारा किसी भी व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए कोई बयान नहीं दिया गया है।
 

Content Writer

Nitika