चारकोल घोटाला के मुख्य आरोपी इलियास हुसैन को HC से मिला 2 माह का पैरोल, जानिए वजह

9/16/2020 4:58:32 PM

रांचीः झारखंड उच्च न्यायालय (High Court) ने मंगलवार को चारकोल घोटाला मामले के मुख्य आरोपी एवं बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन (Ilias hussain) को सशर्त रिहा (पैरोल) करने का आदेश दिया है।

न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत (Court) ने पूर्व मंत्री हुसैन को राहत देते हुए पत्नी के निधन के बाद उनके क्रियाकर्म में सम्मिलित होने के लिए सशर्त रिहाई का आदेश दिया। अदालत (Court) ने कहा है कि कोई दो निकटतम संबंधी उनके जमानतदार होगें एवं एक-एक लाख रुपए के दो निजी मुचलके जमा कराने हैं। मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि करीब डेढ़ करोड़ रुपए के बहुचर्चित चारकोल घोटाला मामले में केन्द्रीय जांच ब्यूरो (Central Bureau of Investigation) की विशेष अदालत ने फरवरी 2019 को बिहार के पूर्व मंत्री इलियास हुसैन (Ilias hussain) को पांच साल की सजा सुनाई है।

Diksha kanojia