बोकारो: जिला खनन पदाधिकारी ने सीसीएल के 3 महाप्रबंधकों के विरुद्ध दर्ज करवाई प्राथमिकी

6/5/2021 2:13:57 PM

 

बोकारोः झारखंड में बोकारो जिले बेरमो के सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड (सीसीएल) महाप्रबंधक ढ़ोरी, महाप्रबन्धक (बी एंड के) एवं महाप्रबंधक कथरा एरिया समेत अन्य पदाधिकारियों के विरूद्ध जिला खनन पदाधिकारी बोकारो गोपाल कुमार दास ने शुक्रवार को बेरमो एवं बी.टी.पी.एस थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी है।

जिला खनन पदाधिकारी (डीएमओ) गोपाल कुमार दास ने आज बताया कि बेरमो के तारमी, ढ़ोरी, कारो, करगली वाशरी रेलवे साइडिंग, जरंगडीह पीएफ वन एवं पीएफ टू रेलवे साइडिंग से बिना ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट चालान के कोयले का प्रेषण रेलवे के माध्यम से विभिन्न जगहों में सीसीएल द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बिना परिवहन चालान के कोयले का प्रेषण करना द झारखंड मिनरल्स (प्रिवेंशन ऑफ इनलीगल माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज) रूल 2017 के नियम 9 का उल्लंघन है।

कुमार ने बताया कि उक्त मामले के आधार पर बिना परिवहन चालान के कोयले का प्रेषण किए जाने तथा राजस्व छुपाने के को लेकर सी.सी.एल महाप्रबंधक ढ़ोरी एरिया एम.के. अग्रवाल, महाप्रबंधक बी एंड के एम. के. राव, महाप्रबंधक कथारा एरिया एम. के. पंजाबी, परियोजना पदाधिकारी वीरेंद्र सिंह, अरविंद कुमार शर्मा, क्षेत्रीय बिक्री पदाधिकारी विनोद कुमार झा (ढ़ोरी एरिया), परियोजना पदाधिकारी तपन कुमार राय, दिलीप कुमार तथा क्षेत्रीय बिक्री पदाधिकारी के. एल. यादव (बी एंड के एरिया), परियोजना पदाधिकारी संजीव कुमार एवं क्षेत्रीय बिक्री पदाधिकारी अनुराग पुष्प (कथरा एरिया) एवं अन्य सभी व्यक्तियों पर एम.एम.डी.आर एक्ट 1957 की धारा 21 द झारखंड मिनरल्स (प्रिवेंशन ऑफ इनलीगल माइनिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज) रूल 2017 के नियम 13 आइपीसी की धारा 379, 420 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के साथ बेरमो थाना एवं बी.टी.पी.एस थाना में सुसंगत धाराओं के साथ बेरमो थाना एवं बी.टी.पी.एस थाना में प्राथमिकी दर्ज किया गया है।

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Diksha kanojia