हॉर्स ट्रेडिंग मामले में रघुवर के खिलाफ पीसी एक्ट की धारा जोड़ने के लिए अदालत में आवेदन दाखिल

6/2/2021 2:20:29 PM

 

रांचीः झारखंड में राज्यसभा के वर्ष 2016 के चुनाव में कथित हॉर्स ट्रेडिंग मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के खिलाफ पीसी एक्ट ( प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ) की धारा जोड़ने के लिए अदालत में आवेदन दिया है। मामले के अनुसंधानकर्ता ने आरोपियों के खिलाफ पीसी एक्ट की धारा जोड़ने के लिए अदालत में आवेदन दिया है और अदालत से अनुमति मिलने पर इस पूरे प्रकरण में बड़ा मोड़ आ सकता है।

जानकारी के अनुसार, मामले के अनुसंधानकर्ता द्वारा कोरोना संक्रमणकाल के कारण पीसी एक्ट की धारा जोड़ने के लिए आवेदन को सिविल कोटर् के ड्रॉप बॉक्स में डाला गया। अब संभवत: ड्रॉप बॉक्स से इस आवेदन को निकालने के बाद अदालत इस मामले में सुनवाई के बाद कोई निर्देश जारी कर सकता है। उम्मीद की जा रही है कि बुधवार को इस आवेदन पर सुनवाई होगी। गौरतलब है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, एडीजी अनुराग गुप्ता और पूर्व सीएम के सलाहकार अजय कुमार के खिलाफ पीसी एक्ट के तहत केस चलाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी दे दी है।

पीसी एक्ट के तहत मामला चलाने का आदेश वर्ष 2016 में राज्यसभा चुनाव के दौरान हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में दी गई है। इसमें अनुराग गुप्ता और अजय कुमार को प्राथमिक अभियुक्त माना गया है जबकि रघुवर दास अप्राथमिक अभियुक्त बने है। झारखंड विकास मोर्चा के तत्कालीन अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी (अब भाजपा विधायक दल के नेता) ने ही इस संबंध में एक वायरल वीडियो को चुनाव आयोग को सौंप कर मामले की जांच की मांग की थी। बताया गया है कि इस ऑडियो वायरल में आईपीएस अनुराग गुप्ता और सलाहकार अजय कुमार ने भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के लिए कांग्रेस विधायक निर्मला देवी के पति योगेंद्र साव को रिश्वत देने की कोशिश की थी।

उस वक्त वायरल एक वीडियो में रघुवर दास और अजय कुमार धुर्वा स्थित योगेंद्र साव के घर भी गये थे। वीडियो में रघुवर दास सब ठीक कर देने की बात कह रहे थे, जिस वक्त का वीडियो है, उस वक्त योगेंद्र साव पुलिस की नजर में फरार चल रहे थे। ऑडियो और वीडियो वायरल होने के बाद चुनाव आयोग ने झारखंड सरकार को प्राथमिकी दर्ज करने और अनुराग गुप्ता और अजय कुमार के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया था। विनय सतीश

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Diksha kanojia