अनलॉक-3 में मिली और कई छूट, जमशेदपुर समेत सभी जिलों में शाम 4 बजे तक खुलेंगी सभी दुकानें

6/15/2021 7:16:42 PM

रांचीः झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी होने के बाद राज्य सरकार की ओर से लागू पाबंदियों को लगातार कम किया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में कई और छूट देने का निर्णय लिया गया।

आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक ने अब जमशेदपुर समेत राज्य के सभी जिलों में सभी दुकानें शाम 4 बजे तक खोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। वहीं अब शॉपिंग माल और डिपाटर्मेंटल स्टोर भी खुल सकेंगे। इसके अलावा सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50प्रतिशत मानव संसाधन के साथ शाम 4 बजे तक खुल सकेंगे। जबकि शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें (सब्जी-फल-किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी, इस दौरान स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे। शेष पाबंदी पूर्व की तरह जारी रहेंगी।

आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिये गये फैसले के अनुसार राज्यभर में अभी सिनेमा हॉल, क्लब, बार, इंदुनमज हॉल, मल्टीप्लेक्स, बंद रहेंगे। स्टेडियम, जिम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे। समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। आँगनवाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी। 5 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। जुलूस पर रोक जारी रहेगी। बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी। राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी।

इसी क्रम में मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी। निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा। कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम क्वारंटाइन अनिवार्य होगा। सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।

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Diksha kanojia