दुमका में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दस लोगों को 25 साल की सश्रम कारावास की सजा

5/31/2022 7:21:03 PM

दुमकाः झारखंड में दुमका की एक अदालत ने सामूहिक दुष्कर्म से संबंधित एक मामले में दोषसिद्ध दस लोगोंं को 25-25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनायी।

दुमका के द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार मिश्रा की अदालत ने दुमका मुफस्सिल थाना कांड संख्या 180/2020 (सत्र वाद संख्या 44/2021) में मंगलवार को सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद दोष सिद्ध आरोपी दुमका मुफस्सिल थाना क्षेत्र के घासीपुर निवासी मनोज मोहली (एक), मनोज मोहली (दो), मंगल मोहली उर्फ मामू, बोदी लाल मोहली, संतोष हेम्ब्रम, विकास मोहली, मिथुन टुडू उर्फ मोहली, नुनुलाल मोहली, उज्जवल मोहली और एगियास मोहली उर्फ बाबू को भारतीय दंड विधान (भादवि) की धारा 376 डी के तहत 25-25 साल के सश्रम कारावास के साथ 25-25 हजार रुपए जुर्माना अदा करने की सजा सुनायी। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर सभी दोषियों को ढ़ाई -ढ़ाई साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

इसके साथ ही न्यायालय ने भादवि की धारा 354 के तहत पांच वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपए जुर्माना अदा करने की भी सजा सुनायी। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। वहीं, न्यायालय ने भादवि की धारा 342 के तहत दोषी पाकर सभी आरोपी को एक साल के कारावास और एक हजार रूपये जुर्माना अदा करने की भी सजा सुनायी। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर एक माह अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस तरह दोष सिद्ध आरोपियों को जुर्माने के तौर पर कुल 3,10,000 रुपया की राशि अदा करना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेगी। मामले में सरकार की ओर से प्रभारी लोक अभियोजक चंपा कुमारी और बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता सोमा गुप्ता ने पैरवी की और बहस में हिस्सा लिया। अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में दस गवाह पेश किये गये।

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Diksha kanojia