1300 रुपए रिश्वत लेते पकड़े गए हल्का कर्मचारी को कोर्ट ने सुनाई सजा, 18 साल पहले दाखिल-खारिज के एवज में मांगी थी घूस
Sunday, Mar 23, 2025-06:30 PM (IST)

Patna News: बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने रिश्वत मामले में एक हल्का कर्मचारी को शनिवार को एक वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
निगरानी के विशेष न्यायाधीश मोहम्मद रुस्तम ने मामले में सुनवाई के बाद नालंदा जिले के हरनौथ के हल्का कर्मचारी मुसाफिर सिंह को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को एक माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।
दाखिल-खारिज के एवज में मांगी थी रिश्वत
मामले के विशेष लोक अभियोजक विजय भानु ने बताया की दोषी एक स्थानीय व्यक्ति की बंटवारे के बाद मिली जमीन का दाखिल खारिज करने के एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। शिकायतकर्ता की शिकायत का सत्यापन किया गया। शिकायत सही पाए जाने के बाद एक धावादल का गठन किया गया और फिर निगरानी के अधिकारियों ने 08 मार्च 2007 को दोषी को शिकायतकर्ता से 1300 रुपये की रिश्वत लेते हुए हरनौथ स्थित उसके निजी कार्यालय में रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। अभियोजन ने इस मुकदमे में आरोप साबित करने के लिए नौ गवाहों का बयान अदालत में कलम बंद करवाया था।