"मोदी सरनेम मामले में अदालत का फैसला स्वागतयोग्य, छिन सकती है राहुल की संसद सदस्यता"

Friday, Mar 24, 2023-08:48 AM (IST)

 

पटनाः बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि मोदी सरनेम वाले सभी लोगों को चोर बताने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अमर्यादित बयान के विरुद्ध उन्होंने भी पटना की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में मानहानि का मुकदमा दर्ज करवाया है और यदि इसमें भी उन्हें सूरत की अदालत की तरह सजा सुनाई गई, तो उनकी संसद सदस्यता छिन जा सकती है। 

सुशील मोदी ने जारी बयान में सूरत कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि 'मोदी' सरनेम वाले लाखों लोगों ने सांसद राहुल गांधी की टिप्पणी से अपमानित अनुभव किया। उनके विरुद्ध पटना सहित कई अन्य जगह भी मुकदमें दायर हुए। उन्होंने कहा कि उनके मामले में वे (गांधी) जमानत ले चुके हैं लेकिन अगले महीने गवाही के लिए उन्हें पटना सीजेएम की अदालत में उपस्थित होना पड़ सकता है।

भाजपा सांसद ने कहा कि इससे पहले गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपमानित करने की मंशा से 'चौकीदार चोर है' जैसा घटिया बयान दिया था। उन्होंने कहा कि राफेल विमान सौदे और 'चौकीदार चोर है' वाले मामले में गांधी को उच्चतम न्यायायलय में माफी मांगनी पड़ी थी, फिर भी उन्होंने जुबान पर लगाम लगाना नहीं सीखा। मोदी ने कहा कि यदि सरनेम वाले बयान के कारण गांधी को अलग-अलग अदालतों से कड़ी सजा सुनाई जाती है तो यह अमर्यादित भाषा बोलने वालों के विरुद्ध कड़ा संदेश होगा।
 


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Nitika

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