जाली नोटों की तस्करी के मामले में दोषी को 10 साल की सजा, 32 हजार रुपए का जुर्माना

1/7/2022 3:24:00 PM

पटनाः बिहार में पटना की एक सत्र अदालत ने जाली नोटों की तस्करी के मामले में एक व्यक्ति को 10 वर्ष के कठोर कारावास के साथ ही कुल 32 हजार रुपए का जुर्माने की सजा सुनाई।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कुमार गुंजन ने मामले में सुनवाई के बाद पश्चिम बंगाल के मालदा जिला निवासी वकील चंद्र शाह को जाली नोटों की तस्करी के आरोपों में भारतीय दंड विधान की धारा 489 तथा विधि-विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम की धारा 16 के तहत दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है।

आरोप के अनुसार, बिहार पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) ने गुप्त सूचना के आधार पर पटना जंक्शन स्थित जामा मस्जिद के निकट के बैग की तलाशी में 1000 रुपयों के 200 जाली नोट बरामद किए थे। गिरफ्तारी के बाद दोषी ने बताया था कि वह अपने एक ग्रामवासी के निर्देश पर उक्त जाली नोट पटना में एक व्यक्ति को पहुंचाने आया था और उन जाली नोटों के बदले 80 हजार रुपए के असली नोट मिलने थे।

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Ramanjot