पटना की अदालत ने तेजस्वी, मीसा समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया

9/20/2021 9:26:38 PM

पटना, 20 सितंबर (भाषा) जिले की एक अदालत ने 2019 के लोकसभा चुनाव में टिकट पाने के इच्छुक एक व्यक्ति के पांच करोड़ रुपये की ठगी के आरोप के बाद राजद नेता तेजस्वी यादव और कुछ अन्य राजनीतिक हस्तियों के खिलाफ पुलिस को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया है।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विजय किशोर सिंह ने संजीव कुमार सिंह की याचिका पर 16 सितंबर को उक्त आदेश पारित किया।

संजीव ने कहा है कि वह कांग्रेस से जुड़े हैं और भागलपुर सीट से 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के टिकट के इच्छुक थे और टिकट दिलाने का वादा कर उनसे ठगी की गई।

अपनी शिकायत में संजीव ने तेजस्वी की बड़ी बहन और राज्यसभा सदस्य मीसा भारती के अलावा बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी (बीपीसीसी) अध्यक्ष मदन मोहन झा, दिवंगत बीपीसीसी अध्यक्ष सदानंद सिंह और उनके बेटे शुभानंद मुकेश के अलावा पार्टी प्रवक्ता राजेश राठौर पर भी ठगी संबंधी आरोप लगाया है।

अदालत ने संजीव की शिकायत पर पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने का निर्देश दिया है।

राजद के प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व विधायक मृत्युंजय तिवारी ने कहा, ‘‘हम इस बात से स्तब्ध हैं कि इस तरह की शिकायत पर विचार किया गया है। शिकायतकर्ता का दावा है कि वह कांग्रेस का टिकट मांग रहा था और उसने हमारी पार्टी के नेताओं को आरोपी बनाया है।’’
बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राजद कांग्रेस की पुरानी सहयोगी रही है और दोनों दलों ने गठबंधन में उक्त लोकसभा चुनाव लड़ा था। भागलपुर सीट से राजद के मौजूदा सांसद शैलेश कुमार उर्फ ​​बुलो मंडल ने चुनाव लड़ा था, जो जदयू के अजय मंडल से पराजित हुए थे।

कांग्रेस नेताओं ने शिकायतकर्ता के पार्टी के साथ जुड़ाव के दावे पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है।


यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।

PTI News Agency