बिहार में कार्यालयों, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहना तो लगेगा 50 रुपए जुर्माना

7/4/2020 5:08:49 PM

पटनाः बिहार सरकार ने कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए मास्क पहनना अनिवार्य किया था, लेकिन कई लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे और बिना मास्क के घरों से बाहर निकल रहे हैं। वहीं अब राज्य सरकार ने कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वाले लोगों पर 50 रुपए जुर्माना लगाने का निर्णय किया है।

राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में तीन जुलाई को ‘बिहार महामारी कोविड-19 प्रबंधन 2020’ के तहत अधिसूचना जारी की। इसमें कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों को मुफ्त में दो मास्क भी दिए जाएंगे, ताकि उन्हें चेहरा ढंकने के लिए प्रेरित किया जा सके। अधिसूचना के अनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (सरकारी आदेश का उल्लंघन) के तहत जुर्माना लगाया जाएगा।

वहीं सूचना एवं जन संपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और नियम का उल्लंघन करने वाले पर 50 रुपए का जुर्माना लगेगा। बता दें कि बिहार में फिलहाल 31 जुलाई तक मास्क पहनने को अनिवार्य किया है।

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Ramanjot