हाईकोर्ट ने महावीर मंदिर में पार्किंग को लेकर रेलवे से मांगा जवाब, 26 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

6/29/2021 11:58:11 AM

पटनाः पटना उच्च न्यायालय ने पटना जंक्शन परिसर में मौजूद विश्वविख्यात महावीर मंदिर में पार्किंग नहीं होने को लेकर दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सोमवार को सुनवाई करते हुए रेलवे से जवाब मांगा है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल और न्यायमूर्ति संजय कुमार के खंडपीठ ने वरिष्ठ पत्रकार लव कुमार मिश्र की ओर से दायर जनहित याचिका पर रेलवे से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी।

उल्लेखनीय है कि पत्रकार मिश्र ने मामले को लेकर उच्च न्यायालय में पिछले साल एक जनहित याचिका दाखिल की थी। उन्होंने याचिका में कहा था कि उनकी भगवान हनुमान के प्रति असीम श्रद्धा है। लेकिन उनके अलावा भगवान के भक्तों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि वहां पार्किंग की कोई व्यवस्था मंदिर आने जाने में किसी भी तरह की असुविधा भक्तों को नहीं हो। इसके साथ ही दर्शनार्थियों को फ्री में पार्किंग की सुविधा भी मिले।

संबंधित पीआईएल में केंद्र सरकार, बिहार सरकार, पटना के जिलाधिकारी के अलावा महावीर मंदिर न्यास समिति के सचिव सहित दस लोगों को पक्षकार बनाया गया था। गौरतलब है कि उत्तर भारत के बड़े मंदिरों में शुमार महावीर मंदिर के निकट रेलवे की काफी भूमि है। लेकिन किसी भी तरह के पार्किंग की सुविधा महावीर मंदिर आने जाने वाले भक्तों के लिए उपलब्ध नहीं है।


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Ramanjot

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