पटना HC ने शिक्षकों को दी बड़ी राहत, 94 हजार प्राइमरी टीचर्स की बहाली को लेकर सुनाया फैसला

12/15/2020 6:31:22 PM

 

पटनाः बिहार में पटना हाईकोर्ट ने शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। दरअसल, प्राइमरी स्कूलों में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की होने वाले बहाली के मामले में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। पिछले कई दिनों से यह मामला कोर्ट में चल रहा था।

जस्टिस अनिल कुमार उपाध्याय ने नीरज कुमार व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था, जिसे मंगलवार को सुनाया गया है। कोर्ट ने इस मामले में निर्णय देते हुए कहा कि 23 नवंबर, 2019 के पूर्व सीटीईटी परीक्षा पास उम्मीदवार ही बहाली प्रक्रिया में शामिल होंगे। साथ ही कोर्ट ने फैसला देते हुए शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने का भी निर्देश दिया।

वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार ने 15 जून 2020 को एक आदेश पारित किया था, जिसमें कहा गया था कि दिसम्बर 2019 में सीटीईटी पास उम्मीदवार इस परीक्षा में नहीं भाग ले सकते हैं। बता दें कि इस परीक्षा के माध्यम से पूरे राज्य में लगभग 94 हजार शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है।
 


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Nitika

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