22 साल बाद आया फैसला...पटना HC ने सेनारी नरसंहार के सभी दोषियों को किया बरी

Friday, May 21, 2021-06:30 PM (IST)

पटनाः पटना उच्च न्यायालय ने सेनारी नरसंहार के 13 दोषियों को आज बरी कर दिया। न्यायाधीश अश्विनी कुमार सिंह और न्यायाधीश अरविंद श्रीवास्तव की खंडपीठ ने बहुचर्चित सेनारी नरसंहार मामले में सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे शुक्रवार को सुनाया।

खंडपीठ ने निचली अदालत के फैसले को रद्द करते हुए 13 दोषियों को बरी करने का आदेश दिया। इससे पूर्व जहानाबाद की जिला अदालत ने नरसंहार के इस मामले में 10 दोषियों को फांसी और तीन को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। जहानाबाद जिला अदालत ने यह फैसला 15 नवंबर 2016 को सुनाया था।

बता दें कि 18 मार्च 1999 में यह नरसंहार हुआ था, जिसमें 34 लोगों की हत्या हुई थी। 18 मार्च की उस रात प्रतिबंधित नक्सली संगठन माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर के सैंकड़ों लोगों ने जहानाबाद के सेनारी गांव की घेराबंदी कर एक जाति विशेष के पुरुषों को घर से निकाला था। उसके बाद उन्हें गांव में एक मंदिर के पास ले जाकर हाथ-पैर बांधकर और गला रेतकर हत्या कर दी थी।


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Ramanjot

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