गांधी मैदान विस्फोट में मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने का आदेश
11/3/2021 10:50:05 AM
पटनाः राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत ने बिहार में भाजपा की हुंकार रैली के दौरान ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुए सिलसिलेवार बम विस्फोट में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया है।
विशेष न्यायाधीश गुरविंदर सिंह मल्होत्रा की अदालत ने अपने निर्णय में कहा है कि अदालत को सूचित किया गया है कि घटना में मारे गए मृतकों को यथोचित मुआवजा नहीं दिया गया है। इसलिए, अदालत ने मुआवजे के निर्धारण और भुगतान के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को अधिकृत करते हुए कहा कि प्राधिकार इस संबंध में पूर्व में प्राप्त मुआवजे को ध्यान में रखते हुए मुआवजे के भुगतान की कार्यवाही करें।
गौरतलब है कि 27 अक्टूबर 2013 को गांधी मैदान और पटना जंक्शन में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में 6 लोगों की मौत हो गई थी।