दहेज हत्या के मामले में पति को 10 साल की सजा, 18 हजार रुपए का जुर्माना

3/5/2024 2:20:48 PM

सुपौल: बिहार में सुपौल जिले की एक सत्र अदालत ने दहेज हत्या के मामले में एक व्यक्ति को दस वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय सूत्रों ने बताया कि पूर्णिया जिले के बसंतपुर गांव रहने वाली नौलखा कुमारी की शादी 2019 में सदर थाने के एकमा गांव बासी रौशन कुमार झा से हुई थी। शादी में लड़की के पिता द्वारा यथा संभव दहेज भी दिया गया था। 

बाइक और कैश न मिलने पर दी थी हत्या की धमकी
पांच मार्च 2020 को अपने ससुराल एकमा आई थी। लेकिन उसे पति एवं ससुराल पक्षों द्वारा तरह-तरह प्रताड़ित किया जाने लगा। यहां तक कि एक लाख रुपए और मोटरसाइकिल नहीं मिलने पर उसकी हत्या की धमकी भी दी गई। 12 जून को इस मामले के सूचक राम नारायण ठाकुर को उनके दामाद रौशन ने सूचित किया कि उनकी बेटी नौलखा जल गई है। इस आधार पर वे एकमा गांव पहुंचे तो आस पास के लोगों ने बताया कि उनकी बेटी को जलाया गया है और 13 जून को इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले मामले सूचक रामनारायण ठाकुर ने अपने दामाद और दामाद के परिजनों के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 304 ( बी), 498 (ए) और 3/4 के तहद सदर थाने में दर्ज कराया था।

इसी मामले में के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय सुनील कुमार ने नौलखा के पति रौशन कुमार झा को दस वर्ष का सश्रम कारावास और अठारह हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि नहीं भरने पर दस महीने की अतिरिक्त सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर अप्पर लोक अभियोजक ललन कुमार सिंह ने तो बचाव पक्ष की की ओर से अधिवक्ता विनोद कांत झा पैरवी की।

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Ramanjot