अब बिहार के किसी भी लॉ कॉलेज में नहीं होगी एडमिशन, पटना HC ने नामांकन पर लगाई रोक

3/23/2021 5:53:33 PM

 

पटनाः बिहार में अब किसी भी लॉ कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा। दरअसल, पटना हाईकोर्ट ने 28 लॉ कॉलेजों में शिक्षक और बुनियादी सुविधाएं नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की है। साथ ही नामांकन पर रोक लगा दी है। वहीं इस मामले की अगली सुनवाई 23 अप्रैल को होगी।

पटना हाईकोर्ट ने राज्य के सभी सरकारी और निजी लॉ कालेजों में नामांकन पर रोक लगाते हुए कहा कि ऐसे संस्थानों में एडमिशन लेने से क्या फायदा जहां न शिक्षक हैं, न पढ़ाई की व्यवस्था है। कोर्ट ने नामांकन पर रोक लगाते हुए बिहार राज्य यूनिवर्सिटी कमीशन, बिहार स्टॉफ सेलेक्शन कमीशन और कुलाधिपति कार्यालय को नोटिस जारी कर अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। वहीं आदेश में कहा गया कि जो भी कॉलेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मानकों को पूरा नहीं करते हैं, उनमें नामांकन नहीं होगा।

बता दें कि कुणाल कौशल ने एक लोकहित याचिका दायर कर भागलपुर में स्थित टीएनबी लॉ कॉलेज की बदहाल स्थिति के बारे में बताया था। याचिका में कहा गया था कि वहां शिक्षकों के स्वीकृत 14 पदों में से केवल 2 शिक्षक हैं। इसके अतिरक्त 8 शिक्षकों को पार्ट टाइम पर रखा गया है।


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Nitika

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