छिन सकती है मंत्री अशोक चौधरी की कुर्सी... पटना हाईकोर्ट में 19 जुलाई को होगी सुनवाई
7/13/2021 6:03:16 PM
पटनाः बिहार सरकार में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब उनपर कुर्सी जाने का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल, उनके मंत्री पद पर नियक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को पटना हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। हाईकोर्ट ने इस याचिका पर 19 जुलाई को सुनवाई करने का फैसला लिया है।
दरअसल, याचिकाकर्ता ने अशोक चौधरी के मंत्री पद को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार ने बताया कि हाई कोर्ट में ये चुनौती भारतीय संविधान की धारा 163 (1) के तहत दी गई है। याचिका में कहा गया है कि अशोक चौधरी विधानसभा या विधान परिषद के सदस्य नहीं होने के बावजूद अवैध रूप से मंत्री बने हैं। याचिकाकर्ता के वकील दीनू कुमार ने अशोक चौधरी को मंत्री बनाए जाने को असंवैधानिक बताया है।
याचिका में कहा गया है कि अशोक चौधरी का विधान पार्षद का कार्यकाल छह मई, 2020 को समाप्त हो गया था। इसके बावजूद वे 5 नवंबर 2020 तक मंत्री पद पर बने रहे। वहीं बिहार सरकार ने दोबारा उन्हें 16 नवंबर 2020 को मंत्री पद का शपथ ग्रहण करा दिया। इसके बाद 17 मार्च 2021 को राज्यपाल ने अशोक चौधरी को विधान पार्षद के रूप में मनोनीत किया। राज्यपाल कोटे से विधान परिषद का सदस्य मनोनीत होना भी असंवैधानिक है।