बिहार शराबबंदी पर नीतीश कैबिनेट का फैसला- पहली बार शराब पीने पर 2000 से 5000 रु का होगा जुर्माना

4/5/2022 11:21:43 AM

 

पटनाः बिहार कैबिनेट की अहम बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति पहली बार शराब पीते हुए पकड़ा जाता है तो न्यूनतम 2,000 रुपए से अधिकतम 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं यदि वह जुर्माना नहीं देता है, तो उसे 30 दिन की कैद की सजा भुगतनी होगी। यदि कोई व्यक्ति दूसरी बार शराब पीते पकड़ा जाता है, तो उसे 1 वर्ष की कैद होगी।

बिहार कैबिनेट की अहम बैठक में 14 एजेंडों पर मुहर लगी है। इसमें पीडीएस अपीलीय प्राधिकार अब डीएम की जगह एडीएम होंगे। बैठक में कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री करने पर सहमती बनी है। साथ ही बिहार प्रशासनिक सेवा के अफसर प्रभाष कुमार, रमेश प्रसाद दिवाकर और शिक्षा सेवा के सुधीर कुमार झा को बर्खास्त किया गया है। स्टेट माइनिंग कारपोरेशन द्वारा कोयला की आपूर्ति उद्योगों को की जाएगी।

वहीं रुमेटी गठिया, क्रोहन रोग, अतिगलग्रंथि, सयरोसिस, लाइकेन प्लान्स, मस्तिष्क पक्षघात, पार्किंग रोग और पेल्विक इंफलमेट्री डिजीज ग्रसित सरकारी सेवकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति की जाएगा। इसके अलावा अब पहली बार शराब पीते पकड़े जाने पर 2 हजार से 5 हजार तक अर्थ दंड या एक माह का सजा दी जाएगी। यह कार्यवारण एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी।
 


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Nitika

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