बहू की हत्या मामले में सास-ससुर को 7 साल की सजा, टुकड़े-टुकड़े कर डैम में फेंक दिया था शव

9/8/2022 2:54:30 PM

बांकाः बिहार में बांका जिले की एक सत्र अदालत ने बुधवार को बहू की हत्या के आरोप में दोषी पाकर सास एवं ससुर को सात वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

अपर जिला एवं सत्र अदालत (तृतीय) ने हत्याकांड में दोषी पाकर जिले के अमरपुर थाना क्षेत्र के कटहरा गांव के राम वरण सिंह और उनके पत्नी कौशल्या देवी को सात वर्ष सश्रम कारावास एवं दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अभियुक्तों ने अपने पुत्र चन्दन कुमार सहित अन्य लोगों के साथ मिलकर 19 फरवरी 2004 को अपने बहू की हत्या कर उसके शव को टुकड़े टुकड़े काटकर पास के कोझी डेम के जल में फेंक दिया था।

मामले को लेकर भागलपुर जिले के सजोर थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव के गणेश सिंह ने अपने दामाद एवं उसके माता-पिता के विरुद्ध दहेज के लिए अपनी पुत्री साधना उर्फ गुड़िया देवी की हत्या कर लाश गायब करने के आरोप में अमरपुर थाना में कांड संख्या 16/ 2004 दर्ज कराया था। शादी के महज नौ महीने में साधना की हत्या कर दी गयी थी।

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Ramanjot