अबोध बच्ची से छेड़खानी मामलाः युवक को 3 साल से अधिक की सजा, 12000 रुपए का अर्थदंड

3/17/2023 10:21:13 AM

दरभंगा: बिहार में दरभंगा जिला न्यायमंडल के पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश विनयशंकर की अदालत ने अबोध बच्ची से छेड़खानी करने का प्रयास करने के मामले में एक युवक को तीन साल छह माह के सश्रम कारावास एवं 12000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।  

तीन साल की बच्ची के साथ की थी छेड़खानी
पॉक्सो ऐक्ट के विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार पारिजात ने बताया कि पॉक्सो ऐक्ट के विशेष न्यायाधीश विनयशंकर ने अबोध बच्ची का वस्त्र उतारकर छेड़खानी करने के प्रयास के जुर्म में केवटी थाना क्षेत्र के केवटी गांव निवासी प्रकाश सहनी को तीन साल छह माह की सश्रम कारावास और बारह हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। कुमार ने बताया कि इस घटना की प्राथमिकी 23 नवंबर 2020 को केवटी थाना में कांड सं. 171/20 दर्ज की गई थी। इसी मामले के जीआर केस नं. 59/20 में कोर्ट ने 22 जनवरी 2021 को संज्ञान तथा 26 फरवरी 21 को आरोप गठन किया। अभियोजन पक्ष से कुल 5 गवाहों की गवाही कराई गई और 8 दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। 

युवक को 3 साल का सश्रम कारावास
अदालत ने आठ पोक्सो एक्ट में 3 साल 6 माह का सश्रम कारावास और 5000 रुपये अर्थदण्ड और भादवि की धारा 354 बी में 2 साल की सश्रम कारावास व 2000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। सभी सजाए साथ-साथ चलेगी। उन्होंने बताया कि पीड़िता के पुनर्वास के लिए एक लाख रुपये भुगतान करने का आदेश भी दिया गया है। यह राशि दरभंगा जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा पीड़िता को भुगतान किया जाएगा। 

Content Editor

Swati Sharma