Youtuber मनीष कश्यप को SC से नहीं मिली राहत, याचिका पर 21 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई

4/11/2023 2:07:57 PM

नई दिल्ली/पटनाः उच्चतम न्यायालय ने बिहार के यूट्यूबर मनीष कश्यप की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उसने अपने खिलाफ विभिन्न स्थानों पर दायर प्राथमिकियों को एक साथ सम्बद्ध करने का अनुरोध किया था। इस मामले में मनीष कश्यप को फिलहाल राहत नहीं मिली है। वहीं अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 21 अप्रैल को अगली सुनवाई करेगा। 

जस्टिस कृष्ण मुरारी की अध्यक्षता वाली बेंच से फ़िलहाल राहत नहीं मिल पाई है, हालांकि कोर्ट ने तमिलनाडु, बिहार और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 1 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि एक ही अपराध के लिए एक से अधिक एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि मामले पर हम जवाब दाखिल करेंगे, उसमे कुछ समय लगेगा। 

मैं फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ हूंः कपिल सिब्बल
सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की तरफ से पेश हो रहे कपिल सिब्बल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि 'लेकिन आप तो दूसरे साइड (पीड़ित) की तरफ रहते हैं!' इस पर कपिल सिब्बल ने जबाव देते हुए कहा कि मैं फेक न्यूज़ के ख़िलाफ़ हूं!

वहीं कश्यप को कथित तौर पर तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी मजदूरों से संबंधित फर्जी वीडियो प्रसारित करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ इस मामले की सुनवाई सोमवार को नहीं कर सकी, क्योंकि भोजनावकाश के बाद यह नहीं बैठ सकी। इस मामले को त्वरित सुनवाई के लिए पिछले सप्ताह प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष उल्लेख किया गया था, हालांकि उन्होंने याचिकाकर्ता को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया था।

बता दें कि अधिवक्ता एपी सिंह के माध्यम से शीर्ष अदालत में दायर अपनी याचिका में याचिकाकर्ता ने तमिलनाडु में उसके खिलाफ दर्ज सभी प्राथमिकियों को बिहार में दर्ज प्राथमिकियों के साथ सम्बद्ध करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि उनके खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिनमें बिहार में तीन और तमिलनाडु में दो प्राथमिकी शामिल है।

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Nitika