सारणः हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा, 20 हजार रुपए का जुर्माना

2/3/2022 7:33:04 PM

छपराः बिहार में सारण जिले की एक सत्र अदालत ने हत्या के मामले में आज दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) नलिन कुमार पांडेय ने गुरुवार को मामले में दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद जिले के एकमा थाना क्षेत्र के फुचटी खुर्द निवासी सुजीत गुप्ता को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपए का जुर्माना भी किया। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर दोषी को छह माह की सजा सुनाई। वहीं, अनुसूचित जाति एवं जनजाति (एससी-एसटी) एक्ट में एक वर्ष की सजा और एक हजार रुपए अर्थ दंड सजा सुनाई।

मामले के अनुसार, जिले के एकमा थाना क्षेत्र के फुचटी खुर्द गांव निवासी चौकीदार जितेंद्र मांझी की पत्नी संजू देवी ने दो फरवरी 2020 ने एकमा थाना पुलिस के समक्ष दर्ज प्राथमिकी में अपने पति की हत्या का आरोप सुजीत गुप्ता पर लगाते हुए नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।


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Ramanjot

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