भाभी के साथ दुष्कर्म के आरोप में व्यक्ति को 10 साल की कैद, अश्लील वीडियो बनाकर किया था ब्लैकमेल

2/10/2023 5:27:04 PM

दरभंगा: बिहार में दरभंगा जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को एक व्यक्ति को सौतेली भाभी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अपर लोक अभियोजक अरुण कुमार सिंह ने बताया कि अक्टूबर 2017 में सदर थाना क्षेत्र के मब्बी गांव निवासी नीतेश कुमार राय ने अपनी सौतेली भाभी को खाना में नशा खिलाकर उसे बेहोश कर दिया और उसका अश्लील वीडियो बना लिया। उसके बाद वह भाभी को अश्लील वीडियो दिखा कर ब्लैकमेल करने लगा और दुष्कर्म करता रहा। 

उक्त महिला ने 27 जनवरी 2018 को अपने पति को यह सब बताया जिसके बाद गांव में पंचायत हुई और अभियुक्त ने भविष्य में गलती नहीं दोहराने का आश्वासन दिया। लेकिन दिसंबर 2018 में अभियुक्त ने फिर अपनी भाभी के साथ दुष्कर्म के लिए दबाव बनाने लगा। बाध्य होकर पीड़िता ने महिला थाना में अपने देवर के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई। 

सिंह ने बताया कि प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश उदयवंत कुमार ने अदालत में अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीले सुनने और अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद मब्बी गांव निवासी नितेश कुमार राय को दुष्कर्म का दोषी ठहराते हुए भारतीय दंड विधान की धारा 376 में 10 वर्ष का कारावास एवं दस हजार रुपए अर्थदंड और धारा 506 में 02 वर्ष का कारावास एवं एक हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। उन्होंने बताया कि अर्थदंड नहीं देने पर दोषी को 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Ramanjot

Recommended News

Related News

static