हत्या मामले में दो सहोदर भाइयों समेत 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा, 30-30 हजार रुपए जुर्माना

9/4/2022 1:49:37 PM

पटनाः बिहार में पटना की एक सत्र अदालत ने हत्या के मामले में दो सहोदर भाइयों समेत तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (17) अभिषेक रंजन ने मामले में सुनवाई के बाद पटना के फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र स्थित जानीपुर के महंगूपुर गांव निवासी सहोदर भाइयों सुबोध कुमार उर्फ संटू कुमार तथा संतोष कुमार को भारतीय दंड विधान एवं शस्त्र अधिनियम तथा फुलवारीशरीफ थाना क्षेत्र के बभनपुरा गांव निवासी दीपक कुमार को भारतीय दंड विधान की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों सहोदर भाइयों को 30-30 हजार रुपए तथा दीपक को 20 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोनों भाइयों को नौ महीने के सश्रम कारावास तथा दीपक को छह महीने के सश्रम कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।

आरोप के अनुसार, 09 नवंबर 2018 को जब जानीपुर गांव निवासी हेमंत कुमार अपने घर के बाहर बैठा था तब दोनों सहोदर भाइयों ने अन्य अभियुक्तों के साथ वहां आकर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। घटना के पीछे जमीन की खरीद-बिक्री के लिए किए गए रुपयों के लेन-देन का विवाद बताया गया था।

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Ramanjot