पति ने गला दबाकर कर दी थी पत्नी की हत्या, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा; 50 हजार का जुर्माना भी लगाया

Wednesday, Oct 30, 2024-11:18 AM (IST)

पटना: बिहार में पटना की एक सत्र अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में उसके पति को मंगलवार को आजीवन कारावास के साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।  

जुर्माना नहीं भर पाने पर जेल में  भुगतनी होगी और ज्यादा सजा
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश विनय प्रकाश तिवारी ने मामले में सुनवाई के बाद पटना जिले के पुनपुन थाना क्षेत्र स्थित नवाघाट के पमार गांव निवासी अखिलेश साव को भारतीय दंड विधान की धारा 302 के तहत अपनी ही पत्नी की हत्या का दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को छह माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी।    

क्या था मामला?
मामले के अपर लोक अभियोजक आनंद चंद्र सिंह ने बताया कि मृतका शोभा कुमारी की शादी उसकी मृत्यु से लगभग 10 वर्ष पूर्व दोषी के साथ हुई थी और उसके तीन बच्चे भी थे। उन्होंने बताया कि दोषी अपनी पत्नी शोभा कुमारी और बच्चों के साथ पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र स्थित एक मैरिज हॉल में रहता था और घरेलू विवाद को लेकर दोषी ने 29 मई 2016 को अपनी पत्नी शोभा कुमारी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। मामले की प्राथमिकी राजीव नगर थाना में दर्ज की गई थी। अभियोजन ने आरोप साबित करने के लिए इस मामले में सात गवाहों का बयान अदालत मे कलमबंद करवाया था। 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Editor

Swati Sharma

Related News

static