16 जून से पंचायत के मुखिया होंगे परामर्शी समिति के अध्यक्ष, 15 जून को खत्म हो रहा कार्यकाल

6/4/2021 5:03:33 PM

 

पटनाः बिहार पंचायती राज संशोधन अध्यादेश-2021 के जरिये अब वार्ड, पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का काम परामर्शी समितियों के द्वारा होगा। साथ ही 16 जून से पंचायत के मुखिया परामर्शी समिति के अध्यक्ष होंगे। दरअसल, आगामी 15 जून को त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का वर्तमान कार्यकाल समाप्त हो रहा है।

बिहार सरकार के अध्यादेश के अनुसार, पंचायत सिस्टम में पदों के भी नए नाम इस प्रकार हैः-
ग्राम पंचायत- ग्राम परामर्शी समिति,
पंचायत समिति- पंचायत परामर्शी समिति
जिला परिषद- जिला परामर्शी समिति बन जाएगी।

वहीं मुखिया कहे जाएंगे- प्रधान, परामर्शी समिति,
ग्राम पंचायत प्रमुख कहे जाएंगे- प्रधान, परामर्श समिति, पंचायत समिति।
जिला परिषद अध्यक्ष कहे जाएंगे- प्रधान परामर्शी समिति, जिला परिषद।

बता दें कि कोरोना की वजह से चुनाव नहीं करवाए जा सके। इसलिए अब बिहार सरकार ने पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन कर राज्य में नई वैकल्पिक व्यवस्था कर दी है। राज्यपाल से सहमति मिलने के बाद सरकार ने अध्यादेश जारी कर दिया है।
 


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Nitika

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