नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म करने वाले इंजीनियर को उम्रकैद की सजा, 20 हजार रुपए जुर्माना

3/13/2021 1:57:15 PM

पटनाः बिहार की राजधानी पटना स्थित बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) की विशेष अदालत ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी को 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।

विशेष न्यायाधीश सह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (षष्ठम्) अवधेश कुमार ने मामले में सुनवाई के बाद एक कम्प्यूटर प्रशिक्षण संस्थान के संचालक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऋषि सिन्हा को भारतीय दंड विधान एवं पॉक्सो अधिनियम की अलग-अलग धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने पीड़िता को छह लाख रुपए की अनुकम्पा राशि भी दिए जाने का आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकार को दिया है।

पॉक्सो के विशेष लोक अभियोजक सुरेश चंद्रा ने बताया कि मामला पटना के राजीव नगर थाने में वर्ष 2015 में दर्ज किया गया था। घटना 07 नवंबर 2015 की थी। नाबालिग छात्रा जब एक अन्य कोचिंग से पढ़ाई कर अपने घर वापस लौट रही थी तब दोषी ने उसका अपहरण कर लिया था और उसे मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, नेपाल और फिर पश्चिम चंपारण जिले में बेतिया के अलग-अलग स्थानों पर रखा था। बेतिया में पुलिस ने पीड़िता को बरामद किया था, जिसके बाद 14 जनवरी 2016 को उसका बयान न्यायालय में कलमबंद होने के बाद उसके माता-पिता को सौंप दिया गया था। इस मामले में अभियोजन ने सात गवाह पेश किए थे।


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Ramanjot

Recommended News

Related News

static