नाबालिग बच्ची को जबरदस्ती गन्ने के खेत में ले गए बदमाश, फिर बारी-बारी किया दुष्कर्म... कोर्ट ने 8 दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

Sunday, Jun 22, 2025-10:08 AM (IST)

Bihar Crime: बिहार में पश्चिम चंपारण जिले की विशेष अदालत ने एक नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आठ दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने सभी दोषियों के ऊपर 48 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 

पीड़िता को 5 लाख की सहायता राशि देने का आदेश 

बच्चों का लैंगिक अपराध से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार गुप्ता ने दोषी पाए गए आठ अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है और 48 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने सुनाए गए फैसले में पीड़िता को बिहार पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत पांच लाख रुपया की सहायता राशि देने का भी आदेश दिया है। सजायाफ्ता कांता लाल महतो, मुन्ना कुमार, नरेश कुमार, रविंद्र कुमार महतो, जीवन शर्मा, सरदार कुमार, प्रमोद कुमार एवं विनोद कुमार लौकरिया थाना क्षेत्र के मझौवा गांव के रहने वाले हैं। 

पीड़िता के मौसा ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी 

(पॉक्सो) अधिनियम के विशेष लोक अभियोजक जयशंकर तिवारी ने बताया कि घटना छह जून वर्ष 2023 की है। इस कांड के वादी अपनी साढ़ू की नाबालिग बच्ची को लेकर मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहा था। इस दौरान 8:30 बजे रात्रि में सभी अभियुक्त ने मिलकर उसकी मोटरसाइकिल रोक ली और उसे मारपीट कर घायल कर दिया। उसके बाद वे सभी नाबालिग बच्ची को जबरदस्ती गन्ने के खेत में ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। उसके बाद सुबह में उन लोगों ने नाबालिग को जख्मी हालत में मुक्त किया। इस संबंध में पीड़िता के मौसा ने लौकरिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है।


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Ramanjot

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