बिहार में लॉकडाउन के दौरान निजी वाहन चलाने के लिए E-pass जरूरी, ऐसे करें Online आवेदन

5/5/2021 8:55:57 PM

 

पटनाः बिहार में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया। साथ ही नई गाइडलाइंस भी जारी की है। वहीं गाइडलाइंस के अनुसार, लॉकडाउन में निजी वाहन चलाने के लिए ई-पास होना अनिवार्य है।

निजी वाहनों के लिए ई-पास जारी करने के लिए ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। इसके लिए पहले आपको सरकार की serviceonline.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाकर आवेदन देना होगा। जैसे ही इस लिंक पर जाकर क्लिक करेंगे, आपके सामने आवेदन पत्र आ जाएगा, जिसमें जो भी सूचनाएं मांगी गई हैं, उसे भरना होगा। वहीं आवेदन पत्र की सभी भरी गई जानकारी को देखने के बाद जो भी जरूरी कागजात मांगे गए हैं, उसे अटैच कर जमा कर देना होगा।

बता दें कि आपके भरे ऑनलाइन आवेदन जिला प्रशासन के पास जाने के बाद अगर स्वीकृत हो जाता है तो ई पास निर्गत कर दिया जाएगा। इसकी सूचना आवेदक को रजिस्टर्ड, ईमेल या मोबाइल पर लिंक के माध्यम से प्राप्त होगी। इस ई-पास का प्रिंट लेकर आप सफर कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है।
 

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Nitika