पंचायत चुनावः बिहार की महिलाओं के लिए फरमान, निर्गत जाति प्रमाण पत्र न होने पर नहीं दे सकेंगी मतदान

9/9/2021 5:50:21 PM

पटनाः बिहार पंचायत चुनाव में अब दूसरे राज्यों से आई दुल्हनों के लिए फरमान जारी किया गया है। इसके तहत महिलाओं को पिता की श्रेणी में ही आरक्षण मिलेगा। वहीं राज्य से मिला प्रमाणपत्र ही स्वीकार होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने जाति प्रमाण पत्र को लेकर सभी जिलों को निर्देश जारी किया है।

बिहार सरकार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्रों को ही जातिगत तौर पर आरक्षित सीटों के नामांकन में स्वीकार्य किया जाएगा। इसके अन्तर्गत, जो सीटें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के आरक्षित हैं, वहां बिहार का जातिप्रमाण पत्र ही नामांकन के लिए मान्य होगा। वहीं बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 2011 में जारी आदेश का हवाला देते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव में बिहार से बाहर के जाति प्रमाण पत्र को आरक्षण का लाभ लेने के लिए अस्वीकार्य माना है।

बता दें कि ऐसी महिलाओं को स्थानीय सीओ के स्तर से जारी जाति प्रमाण पत्र लेना होगा। जातिगत तौर पर आरक्षित सीटों पर नामांकन के लिए यही जाति प्रमाणपत्र मान्य होगा। लेकिन, यहां मुश्किल सिर्फ स्थानीय स्तर पर जाति प्रमाणपत्र लेने की ही नहीं होगी। महिला प्रत्याशियों को जाति प्रमाण पत्र उसके पिता की आरक्षण श्रेणी के समतुल्य ही मिलेगा। आरक्षण की समतुल्यता होने पर उस महिला का नामांकन पंचायत चुनाव में स्वीकार किया जाएगा।

Content Writer

Nitika