मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू परिवार की बढ़ेगी मुश्किल! कोर्ट ने सुरक्षित रखा आदेश, इस दिन आएगा फैसला
Friday, Feb 13, 2026-10:52 AM (IST)
Lalu Yadav News : दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने LARA प्रोजेक्ट्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोप तय करने पर अपना ऑर्डर सुरक्षित रख लिया है। पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व CM राबड़ी देवी और पूर्व डिप्टी CM तेजस्वी प्रसाद यादव और 13 अन्य लोग आरोपी हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
स्पेशल जज विशाल गोगने ने ऑर्डर सुरक्षित रखा आरोपियों के वकील और ED की दलीलें सुनने के बाद आरोप तय किए गए। कोर्ट 3 मार्च को ऑर्डर सुना सकता है। ASG डीपी सिंह, एडवोकेट मनु मिश्रा के साथ, ED की ओर से पेश हुए और कहा कि आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए काफी सबूत हैं। यह कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस CBI द्वारा रजिस्टर किए गए IRCTC होटल स्कैम केस से जुड़ा है।
जांच के बाद, ED ने लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी प्रसाद यादव, मेसर्स LARA प्रोजेक्ट्स LLP, सरला गुप्ता, प्रेम चंद गुप्ता, गौरव गुप्ता, नाथ मल ककरानिया, राहुल यादव, विजय त्रिपाठी, देवकी नंदन तुलश्यान, मेसर्स सुजाता होटल्स, विनय कोचर, विजय कोचर, राजीव कुमार रेलन और मेसर्स अभिषेक फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी।
13 अक्टूबर, 2025 को, राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ IRCTC होटल करप्शन CBI में क्रिमिनल कॉन्सपिरेसी और दूसरे अपराधों से जुड़ी धाराओं में आरोप तय किए थे। कोर्ट ने धोखाधड़ी, साज़िश और भ्रष्टाचार से जुड़े अपराधों के लिए अलग-अलग धाराओं के तहत आरोप तय किए थे।
CBI ने आरोप लगाया कि इस डील के बदले में लालू प्रसाद यादव को एक बेनामी कंपनी के ज़रिए तीन एकड़ कीमती ज़मीन मिली। 7 जुलाई, 2017 को CBI ने लालू के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की। एजेंसी ने पटना, नई दिल्ली, रांची और गुड़गांव में लालू और उनके परिवार के सदस्यों से जुड़े 12 ठिकानों पर भी छापेमारी की। ED ने PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था।

