पूर्व सैनिक के घर लूट मामले में कोर्ट का आदेश- 18 पुलिसकर्मियों के खिलाफ दर्ज की जाए FIR

6/18/2021 9:20:21 PM

मुजफ्फरपुरः बिहार में मुजफ्फरपुर की एक अदालत ने शुक्रवार को आदेश दिया कि इस साल की शुरुआत में एक सेवानिवृत्त सैन्यकर्मी के घर से कथित तौर पर 50 लाख रुपए से अधिक की नकदी और आभूषण लूटने वाले 18 पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नयन कुमार ने रसूलपुर मोहल्ले के निवासी हरिद्वार प्रसाद ठाकुर की याचिका पर यह आदेश पारित किया। सेना में काम कर चुके ठाकुर ने आरोप लगाया कि 22 फरवरी को पुलिसकर्मी यह कहते हुए उनके घर में घुस आए थे कि वे आसपास के हर घर की तलाशी ले रहे हैं क्योंकि उन्हें इलाके में शराब रखे जाने की मिली है। उल्लेखनीय है कि पांच वर्षों से अधिक समय से बिहार शुष्क राज्य है जहां शराब की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध है।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि जब उन्होंने तलाशी वारंट दिखाने की मांग की तो पुलिसकर्मियों ने उनके साथ मारपीट की और बीच-बचाव करने की कोशिश कर रहे उनके बेटे और बहू की भी पिटाई की। उन्होंने पुलिसकर्मियों पर 49 लाख रुपये नकद छीनने का आरोप लगाया जो उन्हें एक जमीन के सौदे से मिले थे। इसके अलावा घर में रखेग तीन लाख रुपये से अधिक के आभूषण भी कथित रूप से लूट लिए गए। अदालत ने आदेश दिया कि सभी 18 पुलिस कर्मियों के खिलाफ धारा 395 (डकैती) के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाए। मामले में जिन लोगों के नाम का उल्लेख किया गया है उनमें करजा थाने के तत्कालीन प्रभारी बृज किशोर बिंद का भी नाम है। बृज किशोर बिंद अभी जेल में हैं और उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है क्योंकि बाद की तारीख में, जिला पुलिस प्रमुख ने उनके पास से शराब बरामद की थी।

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Ramanjot