कुक ने महिला IPS की नाबालिग बेटी को बनाया था हवस का शिकार, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

5/1/2022 4:33:39 PM

 

पटनाः बिहार में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद होते जा रहे हैं कि अब वह बड़े-बड़े अधिकारियों की बेटी को भी हवस का शिकार बनाने से नहीं डरते। ऐसा ही एक मामला राजधानी पटना से सामने आया है, जहां पर महिला आईपीएस की नाबालिग बेटी के साथ उनके घर में तैनात बच्चा कुमार नाम के कुक ने दुष्कर्म किया। वहीं पॉक्सो कोर्ट ने कार्रवाई करते हुए आरोपी कुक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

जानकारी के अनुसार, मामला राजधानी पटना का है, जहां पर 7 महीने पहले महिला आईपीएस की 10 वर्षीय मासूम के साथ उसके घर के कुक ने दरिंदगी की थी। पोक्सो के स्पेशल कोर्ट ने मामले की कार्रवाई करते हुए आरोपी का डीएनए जांच भी करवाया था। सारे सबूतों और गवाहों के बयान के आधार पर स्पेशल कोर्ट द्वारा बच्चा कुमार पर लगे आरोपों को सही पाया। सुनवाई पूरी होने के बाद शनिवार को आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

कोर्ट ने सरकार को दिए ये निर्देश
वहीं पॉक्सो के स्पेशल पीपी सुरेश चंद्र ने बताया कि स्पेशल कोर्ट ने आईपीसी की 2 धाराओं के तहत अभियुक्त को सजा सुनाई। धारा 376 एबी के तहत बच्चा कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया जबकि धारा 342 के तहत एक साल की सजा और 10 हजार का दंड लगाया गया। इतना ही नहीं स्पेशल कोर्ट ने सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि वो पीड़िता को 6 लाख रुपए मुआवजा भी दिया जाए।

7 महीने पहले ऐसे दिया था घटना को अंजाम
बता दें कि आईपीएस मां अपनी बेटी को घर में छोड़कर काम से कहीं बार गई थीं। मां के जाने के बाद बच्ची अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। इसी बीच उसके घर का कुक कमरे में घुस गया। आरोपी पहले तो मासूम के पास बैठा। इसके बाद वह बच्ची को गलत तरीके से छूने लगा। बच्ची ने चीखते-चिल्लाते हुए मां को फोन कर सारी बात बताई। आनन-फानन में मां घर पर पहुंची और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई।
 


सबसे ज्यादा पढ़े गए

Content Writer

Nitika

Recommended News

Related News

static