15 वर्ष पुराने मामले में पूर्व सांसद आनंद मोहन के खिलाफ आरोप तय, 5 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

6/16/2022 10:29:15 AM

पटनाः सांसदों एवं विधायकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए गठित बिहार में पटना स्थित विशेष अदालत ने 15 वर्ष पुराने मारपीट एवं गाली-गलौज के एक मामले में पूर्व सांसद आनंद मोहन के खिलाफ आरोप तय कर दिया।

विशेष अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी आदि देव ने खुली अदालत में पूर्व सांसद आनंद मोहन को भारतीय दंड विधान की धारा 341, 323, 504 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत लगाए गए आरोपों को पढ़कर सुनाया। पूर्व सांसद आनंद मोहन ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार किया, जिसके बाद अदालत ने अभियोजन को अपने गवाह पेश करने का निर्देश देते हुए मुकदमे में 05 जुलाई 2022 की अगली तिथि निश्चित कर दी। पूर्व सांसद आनंद मोहन को सहरसा जेल से लाकर न्यायालय में पेश किया गया था, जहां वह एक अन्य मामले में जेल में बंद हैं।

मामला वर्ष 2007 का है। पूर्व सांसद आनंद मोहन पर 02 मई 2007 की रात्रि में पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र में कथित रूप से वीर कुंवर सिंह मेमोरियल सेवा एवं शोध संस्थान के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह के साथ गाली-गलौज एवं मारपीट करने तथा पिस्तौल निकाल कर धमकाने का आरोप है। मामले की प्राथमिकी 03 मई 2007 को पाटलिपुत्र थाना कांड संख्या 84 /2007 के रूप में दर्ज की गई थी।


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Ramanjot

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