"वक्फ अधिनियम में बदलाव की लंबे समय से थी जरूरत", राज्यपाल ने कहा- वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा
Monday, Apr 21, 2025-10:19 AM (IST)

Patna News: बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammad Khan) ने रविवार को कहा कि वक्फ अधिनियम (Waqf Act) में बदलाव की लंबे समय से जरूरत थी, क्योंकि वक्फ बोर्ड (Waqf Board) की संपत्तियों का निजी लाभ के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है।
यहां ‘ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम फ्रंट' की एक सभा को संबोधित करते हुए आरिफ खान ने कहा, ‘‘पहले वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का इस्तेमाल गरीबों के लाभ के लिए किया जाता था। लेकिन अब इन संपत्तियों का धर्मार्थ उद्देश्यों के इस्तेमाल करने के बजाय निजी लाभ के लिए दुरुपयोग किया जा रहा है।'' उन्होंने कहा कि पटना में कई वक्फ बोर्ड हैं, लेकिन उनमें से एक भी ऐसा नहीं है जो बेसहारा लोगों की मदद के लिए अनाथालय या अस्पताल संचालित कर रहा हो।
राज्यपाल ने कहा, ‘‘पटना में वक्फ के कई भूखंडों में अब मॉल और आवासीय परिसर जैसे वाणिज्यिक प्रतिष्ठान हैं...इसलिए, वक्फ (संशोधन) अधिनियम में बदलाव काफी समय से लंबित थे।'' इससे पहले, खान ने कहा था कि वक्फ बोर्ड के कामकाज में काफी सुधार की जरूरत है और संसद द्वारा पारित वक्फ (संशोधन) विधेयक इस दिशा में एक ठोस कदम है।