कांग्रेसी नेताओं को पाकिस्तान का कानून पसंद, मानहानि मामले में राहुल गांधी की याचिका खारिज होने पर BJP नेता ने दिया बयान

4/20/2023 2:12:22 PM

पटनाः ‘मोदी उपनाम' वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने राहुल गांधी को मिली दो साल की सजा के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं राहुल गांधी की जमानत याचिका खारिज होने को लेकर बिहार बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमला बोला है। बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री नीरज बबलू ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेसी नेताओं को इंडिया के कानून की बजाय पाकिस्तान का कानून ज्यादा पसंद है। कांग्रेसियों को देश के कानून पर भरोसा नहीं है।

जेडीयू के कई विधायक, सांसद बीजेपी के संपर्क में: नीरज बबलू
नीरज बबलू ने कहा कि राहुल गांधी को न्यायालय से माफ़ी भी नहीं मांगनी है और बहस भी करनी है। यह सही नहीं है। वहीं नीरज कुमार बबलू ने दावा किया है कि जेडीयू के कई विधायक, सांसद के साथ-साथ वरिष्ठ नेता बीजेपी के संपर्क में है। जेडीयू के नेताओं ने बीजेपी के सिम्बल पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि जेडीयू अब डूबता हुआ नाव है, जिसपर अब कोई सवारी नहीं करना चाहता है। बता दें कि, गुजरात में सूरत की एक सत्र अदालत ने ‘मोदी उपनाम' वाले बयान को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोषी ठहराये जाने के फैसले पर रोक लगाने की उनकी याचिका वीरवार को खारिज कर दी।

गौरतलब है कि अगर 52 वर्षीय राहुल गांधी को राहत मिलती तो उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो सकता था। हालांकि, निचली अदालत के आदेश के खिलाफ गांधी की मुख्य याचिका पर सत्र अदालत अगली तारीख पर सुनवाई जारी रखेगी। राहुल ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ तीन अप्रैल को सत्र अदालत का रुख किया था।
 

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Swati Sharma