बिहार पुलिस का बड़ा ऐलान: ओवरलोड ऑटो और बस चालकों पर अब होगी कड़ी कार्रवाई, 10 साल तक की सजा का प्रावधान

Friday, Aug 29, 2025-07:56 PM (IST)

पटना: बिहार पुलिस मुख्यालय ने सड़क सुरक्षा को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। हाल के महीनों में राजमार्गों पर लगातार हुई ऑटो दुर्घटनाओं में दर्जनों लोगों की मौत के बाद पुलिस ने यह कदम उठाया है।

हाल की बड़ी दुर्घटनाएँ

  • 23 फरवरी 2025 – मसौढ़ी, ऑटो हादसा, 17 मौतें
  • 29 मई 2025 – मोतिहारी (डुमरिया घाट), 4 मौतें
  • 31 जुलाई 2025 – जमुई (आदर्श थाना), 3 मौतें
  • 23 अगस्त 2025 – पटना (शहजहाँपुर), 9 मौतें

इन घटनाओं के मद्देनज़र अब वाहन मालिक और चालकों को सख्त चेतावनी दी गई है।

कानूनी कार्रवाई का प्रावधान

  • ओवरलोडिंग और लापरवाही पाए जाने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (पूर्व धारा 304 पार्ट 1) के तहत मामला दर्ज होगा।
  • इस धारा में 10 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
  • अनफिट वाहन, अप्रशिक्षित चालक, बिना सहायक चालक के संचालन और मालवाहक वाहनों से यात्रियों को ढोना भी अपराध माना जाएगा।

पुलिस की अपील और चेतावनी

  • ऑटो व ई-रिक्शा का उपयोग केवल लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए करें, राजमार्गों पर न चलाएँ।
  • ओवरलोडिंग बिल्कुल न करें और अतिरिक्त यात्री न बिठाएँ।
  • वाहन में लाइट, इंडिकेटर और फिटनेस हमेशा सही रखें।
  • ओवरस्पीडिंग और गलत लेन ड्राइविंग से बचें।
  • स्कूली बच्चों को ई-रिक्शा में ढोना सख्त वर्जित।
  • बिना लाइसेंस या नाबालिग द्वारा वाहन संचालन पाए जाने पर सख्त कार्रवाई होगी।

हाईवे गश्ती योजना

  • राज्य सरकार ने सड़क दुर्घटनाएँ रोकने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग गश्ती योजना लागू की है।
  • पहले चरण में 3000 किमी राजमार्ग पर 61 हाईवे पेट्रोलिंग व्हीकल (HPVs) तैनात।
  • सभी गाड़ियाँ GPS और जियो-फेंसिंग से लैस।
  • अब तक 1,73,142 चालान काटे गए और 26.27 करोड़ रुपये जुर्माना वसूला गया।
  • लक्ष्य: 2030 तक सड़क हादसों में 50% कमी।

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Ramanjot

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