बिहार पंचायत चुनावः 19 जनवरी से 1 फरवरी तक बन सकते हैं नए वोटर, आयोग ने जारी किया निर्देश

1/8/2021 11:51:07 AM

पटनाः बिहार में इस साल मार्च से मई के बीच पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं। इसे लेकर 19 जनवरी से 01 फरवरी तक नए मतदाता बन सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिलों के जिला निर्वाचन पदाधिकारी, पंचायत सह जिलाधिकारी को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिया है।

निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, पंचायत चुनाव को लेकर 19 जनवरी से 01 फरवरी के बीच सभी जिलों में मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। इसके अलावा मतदाता सूची में संशोधन को लेकर दावा एवं आपत्तियां भी दाखिल की जाएंगी।

नए मतदाता बनने के लिए ये Documents हैं जरूरी-
- जन्मतिथि (आयु) का प्रमाण और निवास स्थान के प्रमाण स्वरूप कागजात की प्रति देनी होगी।
- जन्मतिथि के निर्धारण के लिए आधार, पासपोर्ट, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक संस्थान से जारी प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस आदि दे सकते हैं।
- ये सब डॉक्यूमेंट्स न होने पर माता-पिता द्वारा आयु संबंधी घोषणा या संबंधित पंचायत के जनप्रतिनिधि द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र दिया जा सकता है।

Ramanjot