सड़क हादसे में मौत होने पर आश्रितों को 5 लाख रुपए मुआवजा देगी बिहार सरकार

9/16/2021 10:06:43 AM

पटनाः बिहार में सड़क दुर्घटना में मौत होने पर अब राज्य सरकार मृतक के आश्रितों को पांच लाख रुपए मुआवजा देगी। इसके साथ ही सरकार ने हादसे में गंभीर रूप से घायल होने वाले व्यक्ति को भी 50 हजार रुपए देने का निर्णय लिया है।

बिहार सरकार का इससे संबंधित आदेश बुधवार से पूरे प्रदेश में लागू कर दिया गया है। राज्य सरकार ने यह व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर की है। राज्य में सड़क दुर्घटना के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने वाहन दुर्घटना सहायता निधि बनाई है, जिसके जरिए सड़क दुर्घटनाओं के बाद मुआवजा राशि देकर पीड़ित परिजनों को मदद पहुंचाई जाएगी। इसको लेकर परिवहन विभाग ने बैठक कर सभी जिला परिवहन अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिया है।

जारी आदेश में कहा गया है कि यदि हादसा होने पर गाड़ियों का बीमा नहीं मिला तो पूरी राशि वाहन मालिकों से वसूली जाएगी। पीड़ित परिवारों द्वारा दावा करने के 30 दिनों के भीतर यह राशि वाहन मालिकों को देनी होगी। आदेश में कहा गया है कि वाहन मालिक अगर आदेश का पालन नहीं करते हैं तो वाहन को जब्त करके नीलामी की जाएगी।


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Ramanjot

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