Bihar Election 2025: बिहार में जीत का जश्न नहीं मना पाएंगे प्रत्याशी, विजय जुलूसों पर पूर्ण प्रतिबंध, 16 नवंबर तक बढ़ी आचार संहिता

Thursday, Nov 13, 2025-10:46 AM (IST)

Bihar Election 2025: भारत के चुनाव आयोग (ECI) ने 14 नवंबर को बिहार चुनाव की मतगणना (Bihar Election 2025 Result) के बाद कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पटना जिले में आदर्श आचार संहिता (code of conduct) को 16 नवंबर तक बढ़ा दिया है, जिला प्रशासन द्वारा गुरुवार को जारी एक बयान में कहा गया। आदर्श आचार संहिता 6 अक्टूबर को लागू हुई, जब चुनाव आयोग (Election Commission) ने बिहार चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की। 

एएन कॉलेज में होगी 14 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना
पटना के जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद, जिले में विजय जुलूसों पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। पटना जिले के अंतर्गत आने वाले 14 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना एएन कॉलेज में होगी। जिला प्रशासन पटना ने कहा, "बिहार विधान सभा आम चुनाव, 2025 के अवसर पर, पटना जिले के अंतर्गत आने वाले सभी 14 विधान सभा क्षेत्रों की मतगणना 14 नवंबर को एएन कॉलेज, पटना में होगी। 16 नवंबर तक आदर्श आचार संहिता को बढ़ाया गया है।। बयान में आगे कहा गया, "जिला मजिस्ट्रेट, पटना द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत मतगणना की तिथि से आदर्श आचार संहिता की समाप्ति तक निषेधाज्ञा जारी की गई है। आचार संहिता की समाप्ति तक किसी भी प्रकार की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।"

किसी भी व्यक्ति या राजनीतिक दल को राजनीतिक उद्देश्यों से संबंधित कोई भी सभा, जुलूस या प्रदर्शन करने पर रोक है। इस अवधि के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला प्रशासन ने कहा, "कोई भी राजनीतिक दल/व्यक्ति/संगठन जारी किए गए निर्देशों और दिशानिर्देशों के विपरीत कोई भी गतिविधि नहीं करेगा।" आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, किसी भी प्रकार के विजय जुलूस, धरना या राजनीतिक उद्देश्यों से संबंधित प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध है और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। अनुमति की शर्तों के विपरीत किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी-सह-जिला मजिस्ट्रेट, पटना और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पटना ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों और पुलिस अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 24 नवंबर तक समग्र कानून व्यवस्था बनाए रखें। जिला नियंत्रण कक्ष (0612-2219810/2219234) 24x7 चालू रहेगा।


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Content Writer

Ramanjot

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