पंचायत चुनाव की अधिसूचना से पहले बड़ा फेरबदल, BDO और DDC के अधिकारों में की कटौती

8/24/2021 2:19:43 PM

 

पटनाः बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज से जुड़े अधिकारियों के दायित्व में बड़ा फेरबदल किया है। इस फेरबदल में बीडीओ को पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी के दायित्व से अलग कर दिया है। वहीं डीडीसी को भी जिला परिषद मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के दायित्व से हटा दिया गया है। |

बिहार पंचायत राज संशोधन अधिनियम 2021 के प्रभावी हो जाने के बाद बिहार पंचायत सेवा के प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी को प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी पंचायत समिति के पद पर पदस्थापित किया गया है। इसी तरह जिला परिषद में अब डीडीसी को मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के रूप में नहीं रखा जाना है। इसके लिए सभी जिला परिषद के लिए अलग से पदाधिकारी तैनात किए जाएंगे। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े जो काम बीडीओ के हिस्से था, अब वह प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी संभालेंगे।

वहीं बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने सरकार द्वारा किए गए इस बदलाव को पंचायती राज सरकार की सशक्त होने के लिए उठाया गया कदम बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार के इस निर्णय से अब विकास के कार्यों में तेजी आएगी। बता दें कि पंचायती राज विभाग ने 164 प्रखंड पंचायत पदाधिकारी सह कार्यपालक पदाधिकारी को प्रखंडों में अतिरिक्त प्रभार दिया है।

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Nitika